रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। निचली अदालत द्वारा दी गई सजा के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यानि अब ममता देवी चुनाव लड़ सकती हैं।
संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए पूर्व विधायक ममता देवी की सजा पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट से मिली राहत के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि रामगढ़ सीट पर एक बार फिर ममता देवी कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनावों में खड़ी हो सकती है। ज्ञात हो कि कोर्ट के द्वारा दी गई सजा के आधार पर ममता देवी को 11 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग गई थी। निचली अदालत से मिली सजा के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी। जिसके फलस्वरूप फैसला सुनाते हुए सजा पर रोक लगा दी गई।
बता दें कि कांग्रेस की पूर्व विधायक ममता देवी को रामगढ़ और हजारीबाग सिविल कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई थी। एक मामले में 13 दिसंबर 2022 को उन्हें 5 साल की सजा मिली थी। वहीं दूसरे गोला गोलीकांड मामले में 4 जनवरी 2023 को हजारीबाग कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी।