लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने पशुपालन विभाग में टेंडर दिलाने के नाम पर इंदौर के एक व्यापारी से करोड़ों रुपए की ठगी करने के आरोप में 2 साल से जेल में बंद भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के पूर्व अधिकारी अरविंद सेन को जमानत (Bail) दे दी है। खंडपीठ ने सेन द्वारा जमानत की शर्त के तहत शिकायकर्ता को 20 लाख रुपए का भुगतान किए जाने के बाद उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।