महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में तेजस्वी यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद शाहजहांपुर जिला पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ दूसरी प्राथमिकी दर्ज हुई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को इस जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि यह प्राथमिकी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता की तहरीर पर दर्ज की गई है।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश द्विवेदी ने बताया कि शिकायत के आधार पर शुक्रवार को सदर बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने बताया, ‘‘शिकायत में शिल्पी गुप्ता ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ तेजस्वी यादव की अशोभनीय टिप्पणी से देश की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है।’’ प्राथमिकी में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर की गई इस टिप्पणी से आम जनता के साथ-साथ भाजपा कार्यकर्ताओं में भी रोष फैल गया है और तेजस्वी यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।

गुप्ता के अनुसार यह टिप्पणी राजद के आधिकारिक सोशल मीडिया खाते से की गई थी, जिसमें लिखा गया था, ‘‘आज वोट चोर बिहार के गया में आएगा और बिहारियों के सामने झूठ पर झूठ बोलेगा।’’ तेजस्वी यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353(2) (अफवाह फैलाना) और 197(1)(ए) (तस्वीर के माध्यम से आरोप लगाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इसी बीच, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक ‘आपत्तिजनक’ पोस्ट किया। इस घटना के बाद, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में तेजस्वी यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। गढ़चिरौली से भाजपा विधायक मिलिंद नरोटे द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री के खिलाफ यह प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाना), 356 (मानहानि), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 353 (सार्वजनिक रूप से अशांति फैलाने वाले बयान) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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