बरेली। अपने फेसबुक दोस्त प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या करने वाली 25 वर्षीय आरती को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने इस जघन्य अपराध के लिए आरती पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं, इस मामले में शामिल नाबालिग प्रेमी और उसके दोस्त का मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।

सरकारी वकील सुनील कुमार पांडेय ने बताया कि 7 जनवरी 2023 को बरेली के कांधरपुर गांव के पास एक खेत में 28 वर्षीय रोहित का शव बरामद हुआ था। उसकी गर्दन किसी तेज धार वाले हथियार से काटी गई थी। हत्या के बाद रोहित के चचेरे भाई राजू सिंह ने कैंट थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
जांच के दौरान पुलिस ने दो नाबालिगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक मृतक का रिश्तेदार निकला। पूछताछ में यह सामने आया कि रोहित की हत्या के पीछे उसकी पत्नी आरती के नाजायज संबंध थे। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल लोहे के हंसिए समेत 19 अहम सबूत जुटाए और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
हत्या में शामिल नाबालिग प्रेमी ने पुलिस को बताया कि उसकी आरती से मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। यह दोस्ती धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई। वह मुंबई में काम करता था और आरती से मिलने के लिए बरेली आता था। आरती ने उसे बताया था कि उसका पति शराब के नशे में मारपीट करता है और वह उससे छुटकारा चाहती है। 6 जनवरी 2023 की रात आरती ने फोन कर अपने प्रेमी को बुलाया। प्रेमी अपने एक दोस्त के साथ बाइक पर आरती के घर पहुंचा। वहां, उन्होंने रोहित को घर के बरामदे में दबोच लिया। आरती ने रोहित के पैर पकड़ लिए और प्रेमी ने लोहे के हंसिए से उसकी गर्दन पर वार कर हत्या कर दी।
हत्या के बाद तीनों ने मिलकर खून साफ किया और रोहित के शव को टीशर्ट से बांधा। रात में घने कोहरे का फायदा उठाते हुए बाइक पर शव ले जाकर गांव परगंवा के पास खेत में फेंक दिया। हत्या में इस्तेमाल कपड़े और हंसिया वीरांगना चौक के पास छिपाकर दोनों आरोपी अपने गांव लौट गए।
अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने अपने फैसले में कहा, “यह मामला प्रेम का नहीं बल्कि वासना और अपराध के लिए गलत राह पर चलने का है। ऐसे मामलों में कठोर सजा समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी है।” अदालत ने आरती को उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि नाबालिगों का मामला किशोर न्याय बोर्ड में लंबित है।

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