गौतमबुद्ध जिले के नोएडा फेज-2 थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के नौ साल पुराने मामले में यहां की एक अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
जिला पुलिस प्रवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी। प्रवक्ता ने बताया कि अपर सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश-द्वितीय (पॉक्सो) सौरभ द्विवेदी ने दिलशाद नामक आरोपी को यह सजा सुनाई।
अदालत ने व्यवस्था दी कि जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। प्रवक्ता ने बताया कि घटना जुलाई 2015 की है। थाना फेज-2 निवासी एक व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज कराई कि उसकी 17 साल की बेटी को खोड़ा कॉलोनी निवासी दिलशाद अपहरण कर ले गया है।
दिलशाद मूल रूप से बिहार के अररिया जिले का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर दिलशाद को गिरफ्तार कर लिया।
मामले में पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। प्रवक्ता ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।