निर्वाचन आयोग 85 वर्ष की आयु पूरी कर चुके मतदाताओं को पोस्टल बैलेट सुविधा देने जा रहा है। आयोग ने प्रत्येक जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी को इसकी पूरी गाइडलाइन जारी कर दी है। गोंडा जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 85 वर्ष की आयु पूरी कर चुके मतदाताओं को मतदान करने के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। आयोग ने ऐसे मतदाताओं को इसकी जानकारी उपलब्ध कराने की निर्देश दिए हैं।
अब अपनी मर्जी से ऐसे बुजुर्ग मतदाता पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर बैठे अपना मत दे सकते हैं। इसके लिए फार्म-12डी (प्रारूप-12घ) सम्बन्धित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बीएलओ घर-घर जाकर 85 वर्ष की आयुवर्ग से ऊपर के मतदाताओं को फार्म उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद भरा हुआ फार्म फार्म-12डी (प्रारूप-12घ) भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in के होम पेज पर मीनू के अन्तर्गत Candidate Nomination and other forms का लिंक पर उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रत्येक जिले के निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट डीईओ पोर्टल के होमपेज पर फार्म – 12डी का लिंक हिन्दी और अंग्रजी भाषा में उपलब्ध है। जहां से इसे डाउनलोड करके भरकर सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में जमा कराया जायेगा।