लखीमपुर खीरी। निघासन में अनुसूचित जाति की दो सगी बहनों से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने पांचवें आरोपी को हत्या आदि की धाराओं में दोषी करार दिया है। कोर्ट सजा पर 25 अगस्त को फैसला सुनाएगा।
14 सितंबर 2022 को निघासन थाना क्षेत्र में दो सगी बहनों की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले की सुनवाई प्रतिदिन एडीजे पाक्सो राहुल सिंह की कोर्ट में चल रही है। 14 अगस्त को कोर्ट ने चार आरोपियों को सजा सुनाई थी, जिसमें दो आरोपियों को आजीवन ने कारावास और दो छह-छह साल की सजा सुनाई थी। चारों आरोपियों को अर्थदंड से दंडित न किया था। कोर्ट ने मंगलवार को पांचवे नाबालिग आरोपी को भी दोषी माना है।
इस मामले में घटनास्थल से मिले तमाम साक्ष्यों को भी शामिल किया गया था। वहीं दोनों बहनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उनका आयु प्रमाण पत्र और उनके कपड़ों को भी साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। कोर्ट ने पिछले 11 अगस्त को चारों अभियुक्तों को दोषी करार दिया था और आज 14 अगस्त को इसमें सजा सुनाई है। इस घटना के वक्त दोनों बहनों की उम्र 15 और 17 साल थी। यह घटना पिछले साल सितंबर की है।