संभल के कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र में वर्ष 2020 में नाबालिग से दुष्कर्म का एक गंभीर मामला सामने आया था। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी जफरुद्दीन पुत्र नसरुद्दीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

पुलिस ने मामले की गहनता से जांच करते हुए सभी साक्ष्य एकत्र किए और न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद मामला विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट कोर्ट चंदौसी में विचाराधीन था।

 

विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी जफरुद्दीन को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर 33,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

सरकारी अधिवक्ता ने दी जानकारी

सरकारी अधिवक्ता नरेंद्र कुमार यादव ने अदालत के इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पांच साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।

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