दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक अपने परिवार के साथ दुबई की यात्रा करने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने शर्त के तौर पर उन्हें 25 रुपये की एफडीआर (फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद) जमा करने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने यादव से अपनी विदेश यात्रा की योजना और यात्रा के दौरान उपयोग किए जाने वाले मोबाइल नंबर का विवरण भी देने को कहा है। लैंड फॉर जॉब मामले में आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर हैं, ने अपनी जमानत शर्तों के तहत अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। इसलिए, विदेश यात्रा के लिए उन्हें अपना पासपोर्ट जारी करने के लिए अदालत से अनुमति लेनी होगी।
यह आरोप लगाया गया है कि 2004 से 2009 तक, तत्कालीन रेल मंत्री प्रसाद के परिवार के सदस्यों और एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट नामक एक संबद्ध कंपनी को हस्तांतरित जमीन के बदले में कई लोगों को भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रुप डी पदों पर नियुक्त किया गया था। ईडी ने पहले एक बयान में दावा किया था कि कात्याल इस कंपनी के निदेशक थे, जब इसने लालू प्रसाद की ओर से उम्मीदवारों से जमीन हासिल की थी।
पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत दर्ज किया गया ईडी मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एक शिकायत से उपजा है। प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को इस मामले में सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के बाद अक्टूबर में एक ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी।