जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोमवार को उधमपुर जिले में आतंकवाद के आरोपी एक व्यक्ति की अचल संपत्ति कुर्क की, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बसंतगढ़ के कदवाह गांव में आरोपी मोहम्मद शफीक की 1.3 मार्ला जमीन (353.925 वर्गफुट जमीन) अवैध गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत कुर्क की गयी है।

सुदूर बसंतगढ़ वन क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच कई मुठभेड़ हुई हैं।

अधिकारी के मुताबिक, जांच में यह पाया गया कि यह संपत्ति (जमीन) आतंकवाद संबंधी गतिविधियों से जुड़ी है, जिसके बाद यूएपीए की धारा 25 के तहत उसकी कुर्की की गई है।

शफीक को पिछले साल आतंकवादियों के साथ संबंध के चलते गिरफ्तार किया गया था और उसके खिलाफ बसंतगढ़ थाने में यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।


अधिकारी ने कहा कि लाखों रुपये मूल्य की इस जमीन को आधिकारिक तौर पर कुर्क कर लिया गया है जिसके बाद अब इसे बेचने, पट्टे पर देने, हस्तांतरित करने या किसी तीसरे पक्ष के साथ लेनदेन करने पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लग गया है।

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