इहालाबाद हाईकोर्ट ने 60244 पदों पर होने वाली यूपी पुलिस के कांस्टेबल पदों की भर्ती प्रक्रिया में पांच वर्ष की छूट को लेकर एक याचिका की सुनवाई की। जिसपर न्यायालय ने राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने जयप्रकाश और अन्य अभ्यर्थियों की याचिका को सुनने के बाद दिया है।
दी गई यह दलील
याचिका के अनुसार 60244 पदों पर भर्ती में आयु सीमा मेें तीन वर्ष की छूट दी गई है। जबकि यह भर्ती 5 वर्ष बाद आई है। यह भी कहा गया कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मनीष कुमार बनाम यूनियन आफ इंडिया में दाखिल हलफनामें में हर वर्ष आरक्षी भर्ती किए जाने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। पांच साल के अंतराल पर भर्ती आने के कारण कई अभ्यर्थी आयु सीमा से बाहर हो गए हैं। इससे संविधान के मौलिक अधिकार लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उलंघन होता है। इसके अलावा सरकार द्वारा नई भर्ती में खेल कोटे से आरक्षी और दरोगा भर्ती में पंाच वर्ष की छूट दी गई है। ऐसे में कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा में भी पांच वर्ष की छूट दी जानी चाहिए। जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यूपी सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ट से जवांब मांगा है।
याचिका के अनुसार 60244 पदों पर भर्ती में आयु सीमा मेें तीन वर्ष की छूट दी गई है। जबकि यह भर्ती 5 वर्ष बाद आई है। यह भी कहा गया कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मनीष कुमार बनाम यूनियन आफ इंडिया में दाखिल हलफनामें में हर वर्ष आरक्षी भर्ती किए जाने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। पांच साल के अंतराल पर भर्ती आने के कारण कई अभ्यर्थी आयु सीमा से बाहर हो गए हैं। इससे संविधान के मौलिक अधिकार लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उलंघन होता है। इसके अलावा सरकार द्वारा नई भर्ती में खेल कोटे से आरक्षी और दरोगा भर्ती में पंाच वर्ष की छूट दी गई है। ऐसे में कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा में भी पांच वर्ष की छूट दी जानी चाहिए। जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यूपी सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ट से जवांब मांगा है।