पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में तमलुक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय और कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ रविवार को धरना दे रहे बर्खास्त स्कूल कर्मचारियों पर हमला करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई।

उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अपनी नौकरी गंवाने वाले 25,753 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा दायर शिकायत पर तमलुक पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न गैर-जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

शिकायत की जड़ तमलुक में भाजपा समर्थकों द्वारा निकाला गया जुलूस था। गंगोपाध्याय 4 मई को इसी जुलूस के साथ नामांकन दाखिल करने जा रहे थे। तनाव तब शुरू हुआ, जब जुलूस उस क्षेत्र से गुजरा, जहां कुछ बर्खास्त स्कूल कर्मचारी कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।

पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष मैदुल इस्लाम के अनुसार, गंगोपाध्याय के जुलूस में शामिल लोगों ने प्रदर्शनकारियों पर अकारण हमला किया। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर भूख हड़ताल कर रहे कर्मचारियों पर हमले में शामिल लोगों को जल्‍द गिरफ्तार नहीं किया गया, तो राज्य भर में बड़ा आंदोलन होगा।

एफआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए गंगोपाध्याय ने कहा कि फर्जी आरोपों पर आधारित ऐसी एफआईआर काफी आम हैं और वह इसके नतीजे का सामना करने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने कहा, “मैं देखना चाहता हूं कि जो लोग इस तरह के फर्जी आरोप लगा रहे हैं, वे कब तक कानून के शिकंजे से बच सकते हैं।”

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