उच्चतम न्यायालय ने कर्नल सोफिया कुरैशी के संबंध में की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह से गुरूवार को कहा कि वह किस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। उच्च न्यायालय ने कर्नल कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए शाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए थे और इसी फैसले के खिलाफ शाह ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। न्यायालय शाह की याचिका पर 16 मई को सुनवाई करेगा।

प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया।

प्रधान न्यायाधीश ने शाह के वकील से कहा, ‘‘आप किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आप सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री हैं।’’

वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता प्राथमिकी पर रोक लगाने का अनुरोध कर रहे हैं। पीठ ने कहा कि याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।

दरअसल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने कर्नल कुरैशी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले का मीडिया की खबरों के आधार पर बुधवार को ही स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक को विजय शाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था।

‘ऑपरेशन सिंदूर’ की जानकारी मीडिया से साझा करने वाली भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में विजय शाह के खिलाफ बुधवार रात प्राथमिकी दर्ज की गई।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights