माफिया मुख्तार अंसारी के लिए आज फिर फैसले की घड़ी है। मुख्तार के खिलाफ 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज रहे लेकिन करीब चार दशक तक उसे किसी भी मामले में सजा नहीं सुनाई जा सकी। हाल के दिनों में पांच मामलो में मुख्तार को आजीवन कारावास तक की सजा हो चुकी है। आज 14 साल पुराने गैंगस्टर केस में मुख्तार पर फैसला आ सकता है।
ये मामला, मुहम्मदाबाद पुलिस ने साल-2009 में करंडा के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह हत्याकांड और मुहम्मदाबाद के मीर हसन हत्या के प्रयास की साजिश के केस को गैंगचार्ट में शामिल कर मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किया था। कपिलदेव सिंह हत्याकांड और मीर हसन हत्या के प्रयास के मामले में मुख्तार बरी हो चुका है। आज गैंगस्टर मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है। मामले में फैसला शनिवार को ही आने वाला था। लेकिन बाद में तारीख टल गई थी। 13 जून की तारीख फैसले के लिए तय है।
हाल ही में मुख्तार अंसारी को 32 साल पुराने वाराणसी में अवधेश राय हत्याकांड में अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है। एक अन्य धारा के तहत उस पर 20 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है। मुख्तार यदि यह जुर्माना नहीं चुकाता है तो उसे छह महीने की सजा और भुगतनी होगी।
वाराणसी के लहुराबीर इलाके में 3 अगस्त 1991 को अवधेश राय की उनके छोटे भाई अजय राय के सामने सनसनीखेज हत्या कर दी गई थी। वैन सवार बदमाशों ने अवधेश राय पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए थे। इस मामले में अजय राय ने मुख्तार और अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।