भारत सरकार द्वारा डिपोर्ट किए गए अवैध प्रवासी भारतीयों के लिए एक गंभीर चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका समेत 20 देशों में इन प्रवासियों को अब वैध दस्तावेजों पर भी यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। इन सभी के बायोमीट्रिक स्कैन लिए गए हैं, और भविष्य में अगर ये व्यक्ति किसी भी देश के लिए वीजा आवेदन करेंगे, तो उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। ये देश अमेरिका की वीजा नीति का अनुसरण करते हैं, जिसमें कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अन्य देशों को शामिल किया गया है।

क्या इन अवैध प्रवासियों पर भारत में केस होगा?
अगर यह प्रवासी भारत से वैध वीजा पर अमेरिका गए थे और वहां अवैध रूप से रहने लगे, तो भारत में उन पर कोई केस नहीं होगा, क्योंकि अपराध अमेरिका में हुआ था, न कि भारत में। हालांकि, अगर इन प्रवासियों ने भारत में कोई अपराध किया था या मानव तस्करी में शामिल थे, तो भारत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कानूनी कार्रवाई के तहत क्या हो सकता है?
अगर इन प्रवासियों ने पासपोर्ट में हेराफेरी, हवाला के जरिए पैसा भेजना, या अवैध तरीके से संपत्ति विदेश भेजी तो भारतीय कानून के तहत चार प्रकार की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है:

पासपोर्ट अधिनियम 1967 और नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पासपोर्ट में हेराफेरी या नष्ट करने पर कार्रवाई।
आयकर अधिनियम 1961 के तहत हवाला के जरिए पैसा भेजने पर कार्रवाई।
सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत अवैध रूप से संपत्ति विदेश भेजने पर कार्रवाई।
इमीग्रेशन अधिनियम 1983 के तहत अवैध रूप से सीमा पार करने पर कार्रवाई।

डंकी रूट पर कार्रवाई की तैयारी
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब और हरियाणा में सक्रिय डंकी रूट गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। 237 लोगों की सूची तैयार की गई है, जो डंकी रूट के जरिए अवैध रूप से विदेश भेजने का कारोबार चला रहे हैं। इस कार्रवाई में राजनीतिक शरण लेने वाले अधिकतर लोगों को भी निशाना बनाया जाएगा। अमृतसर, गुरदासपुर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला जैसे पंजाबी जिलों और करनाल, जींद, कुरुक्षेत्र जैसे हरियाणवी जिलों में विशेष निगरानी रखी जा रही है।

अमेरिका से डिपोर्ट हुए पंजाब के युवाओं की दर्दभरी दास्तां सामने आ रही हैं, जिन्होंने कर्ज लेकर या अपनी ज़मीन बेचकर विदेश जाने का सपना देखा था, लेकिन अंत में उन्हें वापस भारत लौटने की स्थिति में छोड़ दिया गया। गृह मंत्रालय और पुलिस विभाग की कोशिश है कि इस गोरखधंधे को पूरी तरह से रोका जाए और जिम्मेदार एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

 

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