राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने सोमवार को उस निजी अस्पताल के मालिक और हादसे के समय ड्यूटी पर तैनात रहे डॉक्टर को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया, जहां आग लगने से सात नवजात शिशुओं की मौत हो गई और पांच घायल हो गए।

दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के लिए उनकी हिरासत का अनुरोध किया था। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने अस्पताल के मालिक डॉ. नवीन खिची और डॉक्टर आकाश को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

डॉक्टर आकाश शनिवार देर रात अस्पताल में आग लगने के समय ड्यूटी पर थे। मामले में विस्तृत आदेश का इंतजार है।

पुलिस ने रविवार को दोनों डॉक्टर को गिरफ्तार किया था। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में ‘बेबी केयर न्यू बॉर्न चाइल्ड हॉस्पिटल’ में शनिवार रात भीषण आग लग गई थी।

अस्पताल संचालन का लाइसेंस कथित तौर पर समाप्त हो चुका है और इसके पास अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं है।

विवेक विहार पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 336 (दूसरों के जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य) और 304ए (लापरवाही से मौत), 304 (गैर इरादतन हत्या के लिए सजा) और 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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