उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता फिर से बहाल कर दी गई है।विधानसभा सचिवालय ने सोमवार को इसका आदेश जारी किया। अब अब्बास अंसारी को फिर से मऊ क्षेत्र का वैध विधायक माना जाएगा।
क्या था पूरा मामला?
अब्बास अंसारी पर हेट स्पीच (घृणा भाषण) का आरोप था। इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट के फैसले के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत दो साल या उससे ज्यादा की सजा मिलने पर सदस्यता खत्म हो जाती है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत
अब्बास अंसारी ने इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया और उन्हें राहत दी। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने अब्बास अंसारी की सदस्यता पुनः बहाल करने का आदेश जारी किया।
विधानसभा सचिवालय का बयान
सचिवालय की ओर से कहा गया कि चूंकि अब्बास अंसारी को अदालत से राहत मिल गई है, इसलिए उन्हें मऊ विधानसभा सीट का वैध सदस्य माना जाएगा।
