सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ चंदा कोचर की बैंक से सेवानिवृत्ति लाभ की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस.वी.एन.भट्टी की पीठ ने कहा, हम हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप के इच्छुक नहीं हैं। विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।
कोचर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिना चर्चा या निष्कर्ष याचिका खारिज कर दी जबकि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि उसने इसमें शामिल तथ्यों को देखा है। इस मामले में किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। कोचर ने बॉम्बे हाईकोर्ट के तीन मई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उन्हें कोई भी अंतरिम राहत देने से बैंक को अपूरणीय क्षति होगी।
जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने कोचर की अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। इस पर अब 11 दिसंबर को सुनवाई होगी।