कानपुर पुलिस शराब को लेकर पहली बार एक्शन में है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस-प्रशासन को जिले में धारा 144 लगानी पड़ी है। पुलिस ने यह फैसला अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले लिया है।
कानपुर में धारा 144 का 28 फरवरी तक लागू रहेगा। इस बीच कोई भी शख्स अगर पार्क, सड़क और कार जैसे सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के बाद से पुलिस एक्शन में है।
बता दें कि कानपुर में शराब पीने के बाद लोगों ने नशे की हालत में कई घटनाओं को अंजाम दिया है। वहीं नशे में कई विवादों के वीडियो भी सामने आए हैं। इन सभी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने कई बार अभियान भी चलाया, लेकिन इस पर कोई लगाम नहीं लग सका। इस बार पुलिस ने शराबियों के खिलाफ सख्ती के लिए शहर में धारा 144 लागू की है। इससे अब शहर में कोई भी 4 व्यक्ति आपस में किसी सार्वजनकि स्थान पर नहीं बैठ सकेंगे और न ही शराब पी सकेंगे।
कानपुर में प्रतिदिन देर शाम लोग सड़क, कार, पार्क और दुकानों आदि स्थानों पर शराब पीने लगते हैं। उनके उत्पात मचाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। इससे परेशान पुलिस ने पिछले 10 दिनों में देर शाम अभियान चलाकर सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वाले 2000 से भी अधिक लोगों को पकड़ा और हिदायत देकर छोड़ दिया। इसके बावजूद भी लोग नहीं माने। टीवी9 के एक रिपोर्ट के मुताबिक, इससे परेशान होकर पुलिस-प्रशासन 28 फरवरी तक शहर में धारा 144 लगा दी। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि धारा 144 लागू होने के बाद लोगों में कानून का डर बनेगा और वह सार्वजनिक जगहों पर ऐसे कृत्य करने से डरेंगे।
धारा 144 लगाने का उद्देश्य कई लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने से रोकना है। शासन की ओर से यह धारा तब लगाई जाती है, जब जब लोगों के एक जगह इकट्टा होने से कोई खतरा हो सकता है। गैरकानूनी तरीके से इकट्ठे होने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दंगे में शामिल होने के लिए मामला दर्ज किया जा सकता है। इसके लिए अधिकतम 3 साल कैद की सजा हो सकती है।