I.N.D.I.A.विपक्षी दलों ने हाल ही में अपने गठबंधन का नाम I.N.D.I.A. रखा है, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस नाम को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और कई विपक्षी दलों को यह नोटिस जारी किया है। दरअसल कोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की गई है उसमे मांगी की गई है कि विपक्षी दलों को निर्देश जारी किया जाए।

बता दें कि हाल ही में विपक्ष ने एक नया गठबंधन बनाया था, जिसे उन्होंने इंडिया नाम दिया था। इंडियन डेवलपमेंट इन्क्लुसिव अलायंस में 26 दल एक साथ शामिल हुए हैं। लेकिन इस गठबंधन के नाम को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी।

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस अमित महाजन ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। यह नोटिस गृह मंत्रालय, आईबी मंत्रालय, चुनाव आयोग और 26 विपक्षी दलों को जारी की गई है। इस मामले की सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी।

याचिका में कहा गया है कि आजतक चुनाव आयोग ने इस नाम का विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए जाने को लेकर कई कदम नहीं उठाया। लिहाजा हमारे पास जनहित याचिका दायर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। याचिका में कहा गया है कि विपक्षी दलों ने इंडिया नाम सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका नाजायज फायदा उठाने के लिए रखा है।

गौर करने वाली बात है कि जिस तरह से विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा उसके बाद पीएम मोदी और भाजपा के नेताओं ने इसपर तंज कसा था। उन्होंने इसे भारत बनाम इंडिया करार दिया था।

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