नौकरी के बदले जमीन मनी लॉन्ड्रिंग का मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य को समन जारी करने पर फैसला टाल दिया है। अदालत ने मामले को 7 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनके बेटे तेजस्वी यादव और आठ अन्य आरोपियों के खिलाफ मंगलवार को एक पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था।
पूरक आरोपपत्र विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के समक्ष दाखिल किया गया, जिन्होंने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तारीख तय की। ईडी का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक प्राथमिकी से उपजा है। जांच एजेंसी के अनुसार, यह मामला 2004 से 2009 तक रेल मंत्री के रूप में लालू के कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे के पश्चिम-मध्य जोन में ग्रुप-डी में हुई भर्तियों से जुड़ा है। आरोप है कि रेलवे में भर्ती होने वाले लोगों ने नौकरी के बदले राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों को उपहार स्वरूप जमीन दी थी।