मुजफ्फरनगर की विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 5 साल की बच्ची से रेप के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को 30 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। 5 साल की बच्ची से दरिंदगी करने वाला पीड़िता के पड़ोसी का नौकर ही था।
विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बालियान और विक्रांत राठी ने बताया कि 4 साल पहले जानसठ थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची का रेप किया गया था। इस मामले में क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 22 मई 2019 को है बच्चों को लेकर मेले में गई थी। बताया कि जब वह मेले में पहुंच गई तो अचानक उसकी 5 साल की बच्ची गायब हो गई थी।
काफी तलाश करने के बाद शाम के टाइम उसकी बच्ची जंगल की ओर से रोती हुई आती नजर आई थी। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था। मेडिकल परीक्षण में बच्ची के साथ रेप की पुष्टि हुई थी। इस मामले में पीड़िता की मां ने उसके पड़ोसी के नौकर शंकर पुत्र मुसाफिर निवासी नहर पगड़ी घाट, गोसाईपुर, पिपरा मोतिहारी बिहार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था।
50 हजार का जुर्माना भी लगाया
विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बालियान और विक्रांत राठी ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट-1 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितिष सचदेवा ने की। उन्होंने बताया कि घटना साबित करने के लिए अभियोजन ने कोर्ट में 7 गवाह पेश किए। उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी शंकर पुत्र मुसाफिर को दोषी ठहराया। कोर्ट ने शंकर को 30 साल कैद की सजा सुनाई। उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।