माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी अंगद राय और गोरा राय को जेल में मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आज गाजीपुर कोर्ट ने सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई और 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। अंगद राय बिहार की भभुआ जेल में बंद था, जबकि गोरा राय को आरोप सिद्ध होने के बाद हिरासत में लिया गया था।

आज एससी/एसटी कोर्ट ने अंगद और गोरा राय को 5-5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है। शासकीय अधिवक्ता प्रदीप चतुर्वेदी ने बताया कि एससी/एसटी न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत में ये मामला विचाराधीन था। अभियुक्त अंगद राय और गोरा राय जिला जेल में बंद थे और जेल में रहने के दौरान ही 22 अप्रैल 2009 को उन्होंने वादी जितेंद्र राम के साथ मारपीट की थी। ये लोग बैरक नंबर 10 में बंद थे और उसकी सफाई को लेकर इन्होंने जितेंद्र के साथ मारपीट की थी। इसमें 7 गवाहों की गवाही हुई और आज धारा 323 में 1 साल,504,506 में 2-2 साल और एससी/एसटी की धारा 310 में 5 साल की सजा सुनायी है और अंगद राय और गोरा राय को जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि अंगद राय बिहार की भभुआ जेल में बंद था जहां उसका मामला खत्म हो चुका है। गोरा राय जमानत पर बाहर था और 7 जून को जब इसके ऊपर कोर्ट में आरोप सिद्ध हो गया और उसे हिरासत में ले लिया गया था। आज दोनों को गाजीपुर जिला जेल भेजा जा रहा है।

 

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