नई दिल्ली। भारतीय कफ सिरप पर बीते दिनों उठे सवालों के बाद अब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसे लेकर विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी की है।
Cough syrup shall be permitted to be exported subject to the export sample being tested and production of Certificate of Analysis (CoA): Directorate General of Foreign Trade pic.twitter.com/rCXy2KRuoC
अधिसूचना में कहा गया है कि बिना जांच और प्रमाण के कफ सिरप को निर्यात नहीं किया जा सकेगा। अधिसूचना के मुताबिक, निर्यात किए जाने वाले उत्पाद के नमूने की सरकारी लैब में टेस्टिंग होगी। इसके बाद ही कफ सिरप को निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी। बता दें कि कफ सिरप के लिए नई व्यवस्था एक जून से लागू हो जाएगी।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत के चार कफ और कोल्ड सिरप को लेकर बीते साल अलर्ट जारी किया था। बता दें कि इन कफ सिरप को पीने से गाम्बिया में कई लोगों की मौत हो गई थी। WHO ने कहा था यह किडनी को भारी नुकसान पहुंचाता है। वहीं, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने इन कफ सिरप को लेकर जांच शुरु की थी।
इसके अलावा भारतीय कफ सिरप को लेकर उज्बेकिस्तान ने भी सवाल उठाए थे। उज्बेकिस्तान ने आरोप लगाया था कि सिरप का सेवन करने के बाद उनके यहां करीब 18 बच्चों की मौत हो गई थी।