केरल में भारतीय जनता पार्टी के नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में दोषियों की सजा पर फैसला आ गया है। कोर्ट ने सभी 15 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में सुनवाई करते हुए अलाप्पुझा जिले में मावेलिक्कारा के अतिरिक्त जिला सेशन कोर्ट- I ने सबूतों के आधार पर सभी 15 आरोपियों को रंजीत श्रीनिवासन की हत्या का दोषी माना था।
आपको बता दें कि 19 दिसंबर 2021 को भाजपा नेता और पेशे से वकील रंजीत श्रीनिवासन की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। रंजीत श्रीनिवासन मर्डर केस में जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है, उनमें- नाइसाम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलाम, अब्दुल कलाम, सफरुद्दीन, मनशाद, जसीब राजा, नवास, समीर, नजीर, जाकिर हुसैन, शाजी पूवथुंगल और शेरनस अशरफ का नाम शामिल है।
ये सभी 15 लोग प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसकी राजनीतिक विंग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) से जुड़े हुए हैं। जस्टिस श्रीदेवी वीजी ने मामले की सुनवाई करते हुए इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना और दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। हालांकि बचाव पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन कोर्ट ने ये दलील स्वीकार नहीं की।
इस मामले में कोर्ट ने पहले आठ आरोपियों को सीधे तौर पर रंजीव श्रीनिवासन की हत्या में शामिल माना और इन्हें आईपीसी की धारा 302, 149, 449, 506 और 341 के तहत दोषी ठहराया। वहीं, हत्या के दौरान रंजीत श्रीनिवासन के घर के बाहर घातक हथियारों के साथ खड़े अन्य आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 r/w 149 और 447 के तहत दोषी माना।
इनके अलावा रंजीव श्रीनिवासन की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता जाकिर, शाजी पूवथुंगल और शेरनस अशरफ को आपराधिक साजिश और मर्डर का दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 120बी और 302 के तहत सजा सुनाई गई।