सोनभद्र के दुद्धी से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। सोनभद्र की कोर्ट ने भाजपा विधायक को नाबालिग से रेप के मामले में दोषी करार देते हुए 25 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। दो साल से अधिक की सजा के बाद खुद ही सदस्यता चली जाती है। लेकिन शुक्रवार को इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा हुई। इसमें 15 दिसंबर से ही उनकी सदस्यता रद करने का आदेश जारी किया गया है।
वहीं, रेप मामले में दोषी करार होने के बाद विधायक रामदुलार गोंड सजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे। अपील में सजा को रद्द किए जाने की मांग की थी। इसके साथ ही जमानत पर रिहा किए जाने की भी प्रार्थना की गई। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन उन्हें कोई राहत नहीं दी।
हालांकि, सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर निचली अदालत के रिकॉर्ड तलब किए हैं। साथ ही राज्य सरकार से अपील पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। वहीं, कोर्ट ने विपक्षियों को भी नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। अब अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी।
4 नवंबर 2014 को रामदुलार गोंड़ ने एक गांव की नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। किशोरी के भाई ने म्योरपुर कोतवाली में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अदालत में पत्रावली प्रस्तुत कर दी थी। लंबी सुनवाई के बाद सोनभद्र की एमपी/एमएलए ने 15 दिसंबर को विधायक रामदुलार गोंड को नाबालिग से रेप के मामले में 25 साल कैद और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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