उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रेवती क्षेत्र में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पांचवीं कक्षा की छात्रा की चोटी पकड़कर खींचने के बाद उसे लात से मारने के आरोपी शिक्षक को रविवार को निलंबित कर दिया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि शिक्षा क्षेत्र रेवती के विसौली स्थित प्राथमिक विद्यालय में तैनात अध्यापक अजीत यादव के खिलाफ शिकायत मिली थी कि उसने पिछले दिनों स्कूल की एक छात्रा की दोनों चोटियां पकड़कर खींची और उसे लात से मारा था।

मिली जानकारी के मुताबिक, उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में खंड शिक्षा अधिकारी ने 13 अगस्त को मामले की जांच की। इस दौरान पांचवीं कक्षा के बच्चों से पूछने पर पता चला कि शिक्षक अजीत यादव ने काजल नामक छात्रा की चोटी खींचकर उसे लात से मारा था। काजल से भी पूछताछ की गयी तो पता चला कि यादव पर लगाया गया आरोप बिल्कुल सही है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सहायक अध्यापक का यह कृत्य बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों एवं बाल अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। साथ ही यह उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के संगत नियमों के सर्वथा विपरीत है। इस कृत्य से विभाग की छवि भी धूमिल हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। प्रकरण की आगे की जांच बैरिया के खण्ड शिक्षा अधिकारी को सौंपते हुए उन्हें 15 दिन के अंदर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

 

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