उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में अदालत ने एक क्रूर पति को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। दरअसल, पति ने केवल अवैध संबंधों के शक पर ही पत्नी की सिर काटकर थाने में ले गया था। इस मामले में 11 से ज्यादा गवाह और 60 से ज्यादा तारीखों के बाद कोर्ट ने उसे सजा सुनाई है।
आपको बता दें कि यह मामला 2020 का है, 9 अक्टूबर को बिसंडा थाना क्षेत्र के ग्राम अमलोहरा के रहने वाले 39 वर्षीय किन्नर यादव ने पत्नी विमला के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध संबंध हाेने की शंका पर कोतवाली बबेरू के कस्बा नेता नगर में उसकी धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी थी। कथित प्रेमी पर भी उसने हमला किया था जिसमें उसने भागकर खुद को बचाया था। इसके बाद पत्नी का कटा सिर पकड़कर पति किन्नर कस्बे में पैदल घूमते हुए कोतवाली पहुंचा था। जहां उसने कहा था साहब इसे मैनें मार डाला। पुलिस व कस्बेवासी उसका यह रूप देखकर सन्न रह गए थे। बाद में दिवंगत पत्नी के पिता रामसरन यादव की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।
जानकारी के अनुसार, इस केस की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक जयश्याम शुक्ला ने की थी । विवेचक ने प्रभावी विवेचना करते हुए साक्ष्य संकलन कर 27 अक्टूबर 2020 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था । लोक अभियोजक विजय बहादुर सिंह व उमाशंकर सिंह की ओर से जिला सत्र न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई । जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने हत्यारे पति को दोषी मानते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है। दोषी पर 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।