बलिया की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग के साथ बलात्कार कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 25 साल कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश प्रथमकांत की अदालत ने बृहस्पतिवार को मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी विकास पासी को दोषी करार देते हुए उसे 25 वर्ष कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) देव रंजन वर्मा ने घटना का ब्योरा देते हुए शुक्रवार को बताया कि जिले के दोकटी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग के साथ इसी थाना क्षेत्र के हृदयपुर गांव निवासी विकास पासी ने 14 अप्रैल 2023 को बलात्कार किया और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दिया।

एसपी ने बताया कि इस मामले में नाबालिग की शिकायत पर विकास पासी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) के साथ ही यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और आईटी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। उन्होंने बताया कि अदालत ने सुनवाई पूरी कर दोषी को सजा सुनाई।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights