दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा नेता सुरेश करमशी नखुआ द्वारा दायर मानहानि मामले में ध्रुव राठी को समन जारी किया है। यूट्यूबर ने उन्हें कथित तौर पर ‘हिंसक और अपमानजनक’ ट्रोल कहा था। ध्रुव राठी को तलब करने का आदेश साकेत कोर्ट के जिला न्यायाधीश गुंजन गुप्ता ने 19 जुलाई को जारी किया था। अदालत ने अंतरिम राहत के लिए नखुआ की याचिका के संबंध में राठी को एक नोटिस भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। प्रतिवादियों को सीपीसी की धारा 39 के तहत मुकदमे का सम्मन और आवेदन का नोटिस, 06.08.2024 के लिए सभी तरीकों यानी पीएफ और आरसी / स्पीड पोस्ट / इलेक्ट्रॉनिक मोड सहित स्वीकृत कूरियर प्रक्रिया के अधीन दिया जाएगा दस्ती, जैसी प्रार्थना की गई।

भाजपा की मुंबई इकाई के प्रवक्ता नखुआ ने दावा किया कि राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए अपने एक वीडियो में उन्हें ‘हिंसक और अपमानजनक’ ट्रोल कहा था। राठी ने माई रिप्लाई टू गॉडी यूट्यूबर्स शीर्षक से एक वीडियो अपलोड किया। याचिका में भाजपा नेता ने कहा कि आरोप बिना किसी ‘तुक या कारण’ के हैं और उनकी प्रतिष्ठा को कम करने की प्रवृत्ति रखते हैं। मुकदमे में तर्क दिया गया कि “वह प्रतिवादी नंबर 1 [ध्रुव राठी], जिसने एक अत्यधिक उत्तेजक और भड़काऊ वीडियो में, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जंगल की आग की तरह फैल गया, वादी के खिलाफ साहसिक और निराधार दावे किए। इस वीडियो के पीछे का घातक इरादा इसके निराधार आरोप में निहित है कि वादी किसी तरह हिंसक और अपमानजनक ट्रोल गतिविधियों से जुड़ा हुआ है।

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