सहारनपुर(मनीष अग्रवाल)। जिला अस्पताल में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हिमांशु की हत्या प्रकरण में दो को हुआ आजीवन कारावास ।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ विपीन ताडा सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-एक सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास कारावास व 65 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। मामला है दिनांक 12.04.2022 का एक वादिया श्रीमति विमला पन्त पत्नी गोपाल पन्त निवासी एस०बी०डी० कैम्पस जनकपुरी द्वारा सूचना दी कि दो अभियुक्तगण अनुराग गुप्ता पुत्र संजय गुप्ता निवासी जनकपुरी चौक थाना जनकपुरी,व मयंक वर्मा पुत्र संजय वर्मा निवासी एस०बी०डी० कैम्पस जनकपुरी द्वारा वादीया के पुत्र हिमांशु पन्त की हत्या करना व साक्ष्य को छुपाना की सूचना थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर पर मामला पंजीकृत किया गया, उपरोक्त अभियोग एसटी माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-01 सहारनपुर में विचाराधीन था।
वही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION/CONVICTION में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई।
शासकीय अधिवक्ता (ए०डी०जी०सी०) सोहनवीर सिह एव पूर्व जनकपुरी थाना प्रभारी विवेचक निरीक्षक अविनाश गौतम फिलहाल थाना गंगोह व पैरोकार है0का0 प्रीतम सिह थाना जनकपुरी की सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 सहारनपुर द्वारा दिनांक 22.12.2023 को दोनों अभियुक्तगण अनुराग गुप्ता पुत्र संजय गुप्ता व मयंक वर्मा पुत्र संजय को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 65 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। मृतक का दोनों युवकों से कुछ लेनदेन का मामला था, वहीं मृतक हिमांशु जिला अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर तैनात था और उसको नौकरी अपने पिता की मृत्यु के पश्चात मिली थी।