आम आदमी पार्टी (आप) सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने के आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। विभव ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है मुझे जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में रखा गया है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, कुमार ने अपनी याचिका में अपनी अवैध गिरफ्तारी के लिए उचित मुआवजा देने की भी मांग की है। इससे पहले सोमवार को कुमार की जमानत याचिका एक सत्र अदालत ने खारिज कर दी थी।

कुमार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा कि जमानत याचिका विचार योग्य है। जब केजरीवाल के पीए को लेकर बहस चल रही थी तब मालीवाल अदालत में मौजूद थीं। अपना पक्ष रखते हुए, कुमार के वकील ने कहा कि एफआईआर में आईपीसी की धारा 308 लगाई गई है, जो सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य है, और वह सीएम के आवास पर गईं और पीए को बुलाया, उन्होंने तर्क दिया कि पीए विभव कुमार सीएम आवास पर मौजूद नहीं थे, फिर वह (स्वाति मालीवाल) सीएम आवास की ओर चली गई।

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने स्वाति मालीवाल कथित मारपीट मामले में विभव कुमार को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। 18 मई को दायर उनकी अग्रिम जमानत याचिका को उनकी गिरफ्तारी के बाद अदालत ने “निष्फल” माना। 13 मई को घटना के दिन से मुख्यमंत्री आवास के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, एक में मालीवाल को सुरक्षाकर्मियों के साथ बहस करते हुए दिखाया गया है, जबकि दूसरे में उन्हें सिविल लाइंस में सीएम आवास से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights