जिला जज न्यायालय ने आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को फरार घोषित करते हुए कोर्ट में पेश न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पुलिस को अग्रिम कार्रवाई करने के आदेश सोमवार को दिए हैं।
प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां के मामले में सोमवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई की गई।
परन्तु तौकीर रजा के पेश न होने पर कोर्ट ने घोर नाराजगी जताते हुए मौलाना को फरार घोषित कर दिया एवम पुलिस को आगे की कार्रवाई का आदेश दिया।
वहीं इस मामले में अगली तारीख आठ अप्रैल तय की गई है। अगर मौलाना पेश नहीं होते हैं तो उनकी सारी संपत्ति कुर्क की जा सकती है। उक्त संबंध में डीजीसी सुनीति पाठक ने जानकारी दी है।
बता दें कि सन 2010 दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाकर हाईकोर्ट ने उन्हें 27 मार्च तक ट्रायल कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था।
फिर भी इसके मौलाना कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। पेशी से एक दिन पूर्व दिल्ली अस्पताल में भर्ती हो गए।
उन्होंने बीमारी का हवाला देकर अपने अधिवक्ता से अदालत में अर्जी लगवाई थी, जिसे कोर्ट ने लेने से इन्कार कर दिया। जब सोमवार को मौलाना कोर्ट में पेश नहीं हुए तो कोर्ट ने नाराजगी जताकर पुलिस को अग्रिम कार्रवाई का आदेश जारी किया हैं।