श्रीकृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में शुक्रवार को दिए अपने फैसले में न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र ने कहा कि यह मामला राष्ट्रीय महत्व के साथ संवेदनशील है। इसमें कानूनी प्रश्न भी निहित हैं। इससे पूरा देश प्रभावित होगा। इस वजह से यह मामला हाईकोर्ट यानी राज्य की सर्वोच्च अदालत में ही सुना जाना सही होगा।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र की एकल पीठ ने शुक्रवार को यह फैसला भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और सात अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर दिया है। इसमें मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में किए जाने की मांग की गई थी।
पीठ ने श्रीकृष्ण विराजमान मंदिर कटरा केशव देव, खेवत मथुरा और अन्य सात की ओर से सभी मामले हस्तांतरित करने के लिए दायर अर्जी स्वीकार कर ली। याचिका में मांग थी कि अयोध्या में राम मंदिर मामले की तरह ही इस केस की सुनवाई भी हाईकोर्ट में की जाए।
हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीन मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस मिश्र ने मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेजते हुए सुनवाई के लिए उपयुक्त पीठ नामित करने के भी आग्रह किया है।