हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ किसानों के अपमान और राष्ट्रद्रोह के आरोप में दायर याचिका पर आगरा कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने कंगना के खिलाफ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा द्वारा दायर रिवीजन याचिका को स्वीकार कर लिया है। अगली सुनवाई 29 नवंबर 2025 को होगी।

मामले का इतिहास
11 सितंबर 2024 को अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने कंगना रनौत के खिलाफ आगरा एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में वाद दायर किया था। वाद में आरोप लगाया गया कि कंगना के बयान ने किसानों और महात्मा गांधी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। लगभग 9 महीने सुनवाई के बाद लोअर कोर्ट ने अधूरी व्याख्या के आधार पर वाद खारिज कर दिया था।

रिवीजन याचिका की सुनवाई
रिवीजन याचिका में अधिवक्ता ने कोर्ट से मांग की कि पुराने फैसले की समीक्षा की जाए। बुधवार को विशेष न्यायाधीश लोकेश कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रिवीजन याचिका स्वीकार कर ली। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई में कंगना रनौत को व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ सकता है।

अदालत और कंगना की स्थिति
रिवीजन याचिका स्वीकार होने के बाद मामला अब विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में जाएगा। इसके लिए अगली सुनवाई 29 नवंबर 2025 को निर्धारित की गई है। अब तक छह समन के बावजूद कंगना अदालत में पेश नहीं हुई हैं।

पिछली विवादित घटना
कंगना रनौत के किसान आंदोलन पर दिए गए विवादित बयान के बाद चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक सीआईएसएफ कांस्टेबल ने उन्हें थप्पड़ भी मारा था।

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