आर्म्स डीलर संजय भंडारी के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को ईडी ने संजय भंडारी के खिलाफ बेदखली का आदेश जारी करते हुए दिल्ली स्थित उसके घर को सील कर दिया और इसे अपने कब्जे में ले लिया है।
संजय भंडारी का यह घर पंचशील पार्ट में पंचशील कॉम्पलेक्स में स्थित है। यह संपत्ति एसबी हॉस्पिटैलिटी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर है। इस कंपनी को कंपनी रजिस्ट्रार से हटा दिया गया है।
ईडी ने जो नोटिस जारी की है उसके अनुसार इस संपत्ति को जून 2017 में ईडी ने कुर्क कर दिया था। पीएमएलए कोर्ट द्वारा आदेश की पुष्टि की गई थी। इस संपत्ति को ईडी ने पीएमएलए की धारा 8 की उपधारा 4 के अंतर्गत अपने कब्जे में लिया है।
ईडा का कहना है कि भंडारी 2016 में ब्रिटेन भाग गया था और यहां वह अघोषित संपत्ति का मालिक है, जिसको लेकर उसके खिलाफ केस चल रहा है। कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है। ईडी ब्रिटेन सरकार से संजय भंडारी को प्रत्यर्पण करने की अपील की थी। जिसके बाद भंडारी के प्रत्यर्पण को इस साल जनवरी माह में अनुमति मिल गई थी।
सितंबर माह में ईडी ने इस घर को खाली करने का नोटिस जारी किया था। इमसे कहा गया था कि संजय भंडारी को इस संपत्ति को बेचने, उपहार में देने, स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है। ईडी ने संजय भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आपराधिक मामला दर्ज किया है। यह मामला फरवरी 2017 में दर्ज हुआ था।
एंटी ब्लैक मनी 2015 के तहत आयकर विभाग ने संजय भंडारी के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी। इस चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए ईडी ने कार्रवाई की थी। ईडी ने 2020 में संजय भंडारी के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी। ईडी कई अन्य मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी संजय भंडारी की जांच कर रही है।