सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय को स्वीकृति नहीं दी है। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाएंगे और सिर्फ हाईकोर्ट द्वारा सारे मामले अपने पास ट्रांसफर का मामला लंबित है। कानून के मुताबिक नए आदेश के लिए नई याचिका दाखिल करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी घोषणा की है कि यह मामला 9 जनवरी को सुनवाई के लिए रखा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में बताया कि हमारा ध्यान केवल ट्रांसफर के मामले पर है। इस संदर्भ में, यदि हाईकोर्ट द्वारा कोई आदेश जारी किया जाता है, तो इसे पक्षकार द्वारा नए दृष्टिकोण से इस विचार में आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि यह मामला अब 9 जनवरी को सुनवाई के लिए रखा जाएगा। हालांकि, यदि किसी पक्ष को इच्छा हो, तो वह पक्षकार में मेंशन कर सकता है।
सुनवाई के दौरान, मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने यह कहा कि हमने पिछली सुनवाई में आशंका जताई थी, जो हकीकत बन गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाएंगे। हालांकि वकील हुजैफा ने आगे कहा कि हाईकोर्ट 18 दिसंबर को सर्वे को लेकर अपना आदेश देने वाला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां हैं और कोई वैकेशन बेंच भी नहीं है।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights