दिल्ली। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मंगलवार को महरौली हत्याकांड में अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की गला दबाकर हत्या करने और फिर उसके शरीर के कई टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय किए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना ने हत्या और साक्ष्य मिटाने का आरोप तय किया।

26 साल की श्रद्धा की उनके लिव-इन पार्टनर आफताब पूनावाला ने पिछले साल मई में दिल्ली के महरौली में उनके घर में कथित तौर पर हत्या कर दी थी। उसकी हत्या करने के बाद, आफताब ने कथित तौर पर श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े कर दिए और उन्हें बैचों में दिल्ली के जंगलों में फेंक दिया।

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