इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने मुख्तार अंसारी की बहू निखत बानो की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी. मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो जेल में बंद है.

अपने पति अब्बास अंसारी से चित्रकूट जेल में कथित अवैध मुलाकात के आरोप में निखत बानो को गिरफ्तार किया गया था. आरोप है कि निखत नियमों के खिलाफ जाकर पति अब्बास अंसारी से चित्रकूट जेल में मिलती थी. गवाहों को धमकाने, रंगदारी वसूलने की साजिश का भी निखत पर आरोप है.

न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने आरोपों की गंभीरता और मामले में निखत की संलिप्तता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज करने का आदेश पारित किया.

गौरतलब है कि चित्रकूट जिला जेल में 10 फरवरी को जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने लखनऊ से मिली सूचना के आधार पर छापा मारा था और जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी के साथ गैर कानूनी तरीके से मिलते हुए उसकी पत्नी निकहत बानो और उसके ड्राइवर नियाज अंसारी को पकड़ा था. निखत बानो को चित्रकूट जेल के पास मकान की व्यवस्था करवाने और बिना पर्ची के मुलाकात करवाने के आरोप में फराज खान को गिरफ्तार किया गया था.

इसी के साथ-साथ पुलिस ने आरोपी जेल वार्डन जगमोहन, जेलर संतोष कुमार, जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर और उप जेलर चंद्रकला को गिरफ्तार किया था. इस मामले में अब्बास अंसारी उनकी पत्नी निखत बानो, ड्राइवर नियाज अंसारी, फराज खान एवं नवनीत सचान के विरुद्ध विभिन्न धाराओं एवं आरोपों में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है.

इस मामले की रिपोर्ट 11 फरवरी को थाना कोतवाली कर्वी में उप निरीक्षक श्याम देव सिंह ने दर्ज कराई थी.

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