आगरा: जिले के दयालबाग इलाके में स्थिति राधा स्वामी सत्संग भवन के ध्वस्तीकरण के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखें। अब इस मामले की सुनवाई पांच अक्टूबर को होगी। यह आदेश जस्टिस मनीष कुमार निगम ने राधा स्वामी सत्संग सभा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
बता दें कि 23 सितंबर को पुलिस और प्रशासन ने सरकारी भूमि पर कब्जे के मामले में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। यह अतिक्रमण हटाओ अभियान राधा स्वामी सत्संग सभा की ओर से कब्जा किए गए भूमि पर चला। जिस दौरान प्रशासन और सत्संगियों की जमकर कहासुनी हुई। ऐसे में माहौल को शांत करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी सामने आए और सत्संगियों को समझाने की कोशिश की गई। इस दौरान सत्संगियों ने पुलिस बल पर पथराव कर दिया, जिसके बाद मौके पर जमकर हंगामा खड़ा हो गया और फिर बेकाबू हुई भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया।
फिलहाल एक ओर जहां लाठीचार्ज में कई लोग और पुलिसकर्मी घायल हुए। वहीं राधा स्वामी सत्संग सभा ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने राधा स्वामी सत्संग सभा को मामूली राहत देते हुए दो दिनों के लिए प्रशासन के अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक लगाते हुए स्टे आर्डर जारी कर दिया था। आज इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में 5 अक्टूबर होगी।