मुजफ्फरनगर। किशोरी को हरिद्वार ले जाकर दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि 23 अप्रैल 2017 को भोपा थाना क्षेत्र से किशोरी को बहला-फुसलाकर आरोपी हरिद्वार ले गया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने किशोरी को प्रयागराज से बरामद किया था।
पीडि़ता के पिता की ओर से आरोपी नई मंडी क्षेत्र के जट मुझेड़ा गांव निवासी शुभम के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) में हुई। अदालत ने बुधवार को शुभम पर दोष सिद्ध करते हुए 20 साल कारावास और 41 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।