मुजफ्फरनगर। तितावी थाना क्षेत्र के धौलरा गांव में दहेज उत्पीड़न से परेशान महिला की आत्महत्या के मामले में दोषी को छह साल कारावास की सजा सुनाई गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम के पीठासीन अधिकारी निशांत सिंगला ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी वीरेंद्र नागर ने बताया कि राखी की शादी 21 मई 2014 को धौलरा निवासी अनुज के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई थी। 17 अगस्त 2017 को राखी ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। मृतका के भाई ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अनुज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट- प्रथम के पीठासीन अधिकारी निशांत सिंगला ने की। मंगलवार को अनुज पर दोष सिद्ध करते हुए छह साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष ने 19 गवाह पेश किए।