मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी को जलाकर मारने वाले पति को 12 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पति पर 15 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार जावला ने बताया कि मौजूदा जनपद शामली के कांधला क्षेत्र के गांव कुडाना में 9 साल पहले दहेज की मांग पूरी ना होने पर एक महिला को जिंदा जला दिया गया था।

उन्होंने बताया कि इस मामले में गांव आलदि जनपद शामली निवासी चंद्रपाल ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी बेटी कविता की शादी 6 मार्च 2011 को अमित उर्फ बिट्टू पुत्र विष्णु निवासी कुडाना के साथ हुई थी। आरोप था कि अमित उर्फ बिट्टू अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए कविता का उत्पीड़न करता था। कविता के साथ आए दिन मारपीट की जाती थी। उन्होंने बताया कि 29 जनवरी 2014 को उनके पास फोन आया की उसकी बेटी कविता को उसके पति अमित उर्फ बिट्टू और पप्पू उर्फ प्रवीण ने जलाकर मार दिया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार जावला ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट 2 की जज नेहा गर्ग ने की। उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अमित उर्फ बिट्टू को दोषी ठहराते हुए 12 साल कैद की सजा सुनाई। जबकि पप्पू को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

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