फर्जीवाड़ा कर 37 वर्ष पूर्व दोनाली बंदूक का लाइसेंस प्राप्त करने के मामले में मंगलवार को अदालत ने बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत ने मुकदमे के विचारण के बाद मुख्तार अंसारी को आईपीसी की धारा 428, 467, 468, 120बी व आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत आरोप सिद्ध होने पर दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए बुधवार की तिथि नियत कर दी।

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