मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में सुनवाई करेगा। गौर करने वाली बात है कि मानहानि केस में राहुल गांधी को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच राहुल गांधी के मामले की सनवाई करेगी। इस केस में 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई थी।
राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की याचिका के बाद कैविएट दाखिल किया है। जिसमे अपील की गई है राहुल गांधी का पक्ष सुनने के साथ उनका पक्ष भी सुना जाए।
सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके इस मामले की अर्जेंट सुनवाई की अपील की थी।
बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार में राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि चोरों का सरनेम मोदी है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। फिर वह ललित मोदी हो, नीरव मोदी या फिर नरेंद्र मोदी। राहुल के इस बयान के खिलाफ पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दर्ज कराया था।