राउज एवेन्यू अदालत से मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद अब सोसिदिया को जेल में ही रहना होगा।

बता दें कि, एक सप्ताह पहले इस मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। विगत सप्ताह केद्रीय जांच ब्यूरो ने शराब घोटाले मामले का विवरण और गवाहों के बयान अदालत के सामने पेश किए थे। सीबीआई की दलील से पहले पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि उन्हें हिरासत में रखने से सीबीआई का मकसद पूरा नहीं होगा। इस मामलें में सभी रिकवरी पहले ही की जा चुकी हैं।

मैंने, सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग किया। उन्होंने जब बुलाया, उनके पास हाजिर हुआ। साथ ही इस बात का हवाला भी दिया था कि पब्लिक लाइफ में एक्टिव होने की वजह से समाज में उनकी गहरी जड़ें हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए वह जमानत पाने के हकदार हैं। गौरतलब है कि, दिल्ली शराब घोटाला मामले में 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। वहीं मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था। उसके बाद से लगातार प्रयासों के बावजूद मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है।

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