दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पांच दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। आज ईडी ने मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया और पूछताछ करने के लिए सात दिनों की न्यायिक हिरासत मांगी। जिसके बाद कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को पांच दिनों की ED की रिमांड पर भेजने का फैसला लिया।
बता दें कि, ईडी ने आज दिल्ली सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी की ओर से वकील जोहेब हुसैन ने कोर्ट से कहा कि सिसोदिया बार-बार अपना बयान बदल रहे हैं। अब उन्हें तीन लोगों से आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है। ईडी ने मनीष सिसोदिया को सात दिन हिरासत में दिये जाने का अदालत से किया अनुरोध किया है। ईडी ने कहना है कि सिसोदिया ने अपना फोन नष्ट किया, उनसे एक बार फिर पूछताछ किए जाने की जरूरत है।
सिसोदिया के वकील ने उनकी रिमांड अवधि बढ़ाने के ईडी के अनुरोध का विरोध किया, कहा-अपराध से अर्जित आय पर जांच एजेंसी कुछ नहीं बोल रही। उन्होंने कोर्ट को बताया कि फोन बदलने का मामला सीबीआई के रिमांड का हिस्सा था, अब उसी आधार पर दोबारा से रिमांड नहीं दिया जा सकता। एडवोकेट मोहित माथुर ने कहा कि एक एजेंसी पहले ही ईमेल डंप लेकर पिछले साल अक्टूबर में ही पूछताछ कर चुकी है। इतने दिन बाद फिर दोबारा वही सवाल समझ के परे है।
सिसोदिया ने अपने वकील के जरिए कहा कि उनकी जरूरत यदि 18 और 19 मार्च को नहीं है तो उन्हें जेल भेज दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला रिजर्व कर लिया है। बता दें कि, सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था और 6 मार्च को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।