केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र लोगों के लिए मंगलवार को एक पोर्टल ‘लॉन्च’ किया। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।

यह कदम सरकार द्वारा सीएए 2019 के कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित करने के एक दिन बाद आया है।

प्रवक्ता ने कहा, ‘‘सीएए-2019 के तहत नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 अधिसूचित कर दिये गये हैं और एक नया पोर्टल ‘लॉन्च’ किया गया है।’’

प्रवक्ता ने कहा सीएए-2019 के तहत पात्र व्यक्ति इस पोर्टल पर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

CAA के तहत नागरिकता के लिए https://indiancitizenshiponline.nic.in/ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें आवेदक को बताना होगा कि वे किस साल भारत आए थे। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज न होने पर भी आवेदन कर पाएंगे।

मोबाइल ‘ऐप’ के माध्यम से आवेदन की सुविधा के लिए शीघ्र ही एक मोबाइल ऐप ‘सीएए-2019’ भी जारी किया जाएगा।

केंद्र ने सोमवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के क्रियान्वयन के लिए नियम अधिसूचित किए।

यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों- हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की अनुमति देता है।

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