मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष चौ नरेश टिकैत पर आए फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की इजाजत दे दी है। चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड मामले में कोर्ट ने भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष नरेश टिकैत को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। हाईकोर्ट में उनके विरुद्ध अपील के लिए जिला प्रशासन ने अभियोजन विभाग को संस्तुति दे दी। अभियोजन विभाग चौधरी नरेश टिकैत पर आए फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील करेगा।

राष्ट्रीय किसान मोर्चा अध्यक्ष चौधरी जगबीर सिंह को गांव अलावलपुर में 6 सितंबर 2003 को गोली मार दी गई थी। इस मामले में मृतक के बेटे और पूर्व मंत्री चौधरी योगराज सिंह ने भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत सहित तीन लोगों को आरोपी बनाया था। सीबीसीआईडी ने मामले की विवेचना कर चौधरी नरेश टिकैत को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन कोर्ट ने युवराज सिंह की याचना पर नरेश टिकैत को तलब कर उनके विरूद्ध मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी थी। कई वर्ष तक चली सुनवाई के बाद 17 जुलाई 2023 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 5 अशोक कुमार ने चौधरी नरेश टिकैत को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था।

अभियोजन की याचना पर जिला प्रशासन ने फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील करने की संस्तुति कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि अभियोजन विभाग हाईकोर्ट मैं फैसले के विरुद्ध अपील करेगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील दायर करने के लिए कानून विभाग उत्तर प्रेदेश शासन लखनऊ को अपील के ड्राफ्ट सहित संतुति भेजी है। अब कानून विभाग इस पर कार्यवाही कर अपील दायर करेगा। इसके अलावा वादी चौधरी योगराज सिंह की ओर से भी फैसले के विरुद्ध निजी अपील हाईकोर्ट में दायर की गई है। अब हाईकोर्ट अपील पर सुनवाई करेगा।

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