कर्नाटक के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री मुनिरत्न के खिलाफ यौन उत्पीड़न और बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला रामनगर जिले के कग्गलीपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में एक निजी रिसॉर्ट में घटित हुआ। बुधवार रात को कग्गलीपुरा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई, जिसमें मुनिरत्न के अलावा सात अन्य लोगों पर आरोप लगाए गए हैं।

आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें 354A (यौन उत्पीड़न), 354C (गोपनीयता का उल्लंघन), 376 (बलात्कार), 506 (धमकी), 504 (अपमान), 120B (साज़िश), 149 (गुटबंदी), 384 (ब्लैकमेलिंग), 406 (धन के हड़पने) और 308 (जान से मारने की कोशिश) शामिल हैं। इसके साथ ही मुनिरत्न के अलावा, अन्य आरोपियों में विजय कुमार, सुधाकर, किरण कुमार, लोहित गौड़ा, मंजूनाथ और लोकी शामिल हैं। सभी आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिससे मामले की गंभीरता बढ़ गई है।

विधायक मुनिरत्न वर्तमान में बेंगलुरु पुलिस की हिरासत में हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक ठेकेदार को धमकाया था। यह गिरफ्तारी 14 सितंबर को हुई, जब मुनिरत्न कोलार के पास आंध्र प्रदेश जा रहे थे। पुलिस ने कोलार में ठेकेदार चेलवाराजू की शिकायत के बाद उन्हें हिरासत में लिया। ठेकेदार चेलवाराजू ने आरोप लगाया है कि मुनिरत्न ने उससे 20 लाख रुपये की मांग की और जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा, “रेणुकास्वामी के साथ जो हुआ, वह आपके साथ भी होगा।” चेलवाराजू ने यह भी बताया कि मुनिरत्न ने उसे कहा कि यदि वह पैसे नहीं देता, तो उसका भी हाल रेणुकास्वामी जैसा होगा। रेणुकास्वामी की हत्या में मुनिरत्न की बड़ी बहन के बेटे के शामिल होने का भी आरोप लगाया गया है।

इस मामले में एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई है, जिसमें मुनिरत्न कथित तौर पर ठेकेदार और उसकी पत्नी को अपमानजनक भाषा में धमकाते हुए सुने जा रहे हैं। यह क्लिप मामले की गंभीरता को और बढ़ाती है और यह दर्शाती है कि विधायक की भाषा और व्यवहार किस प्रकार का था। मुनिरत्न की जमानत याचिका पर आज विशेष अदालत में सुनवाई होगी। अगर उन्हें जमानत मिल जाती है, तो संभवतः उन्हें जेल के पास हिरासत में रखा जाएगा। यदि जमानत नहीं मिलती, तो कग्गलीपुरा पुलिस उन्हें हिरासत में लेने के लिए बॉडी वारंट जारी करेगी।

 

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